Income Tax में बड़ा बदलाव ,1 अप्रैल से लागू होंगे ये नए नियम और लगेगा PF पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स ,यदि आपका भी कट रहा है PF तो जानिए कितना लगेगा टैक्स ?
1 अप्रैल 2022 से न्य वित्त वर्ष शुरू हो रहा है और इसके साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े काफी नियमो में काफी बड़े बदलाव किये गए गये है जिनमें प्रमुख है
- क्रिप्टो एसेट पर लेन वाला इनकम टैक्स
- क्रिप्टो पर लगने वाला 1% टी डी एस
- PF पर लगने वाला नया टैक्स नियम
- कर्मचारियों के NPS डिडक्शन पर छूट
क्रिप्टो एसेट पर कितना लगेगा इनकम टैक्स और कितना लगेगा टी डी एस ?
यदि आप क्रिप्टो एसेट में ट्रेडिंग करते है तो हो जाओ सावधान अब आपके क्रिप्टो ट्रेडिंग पर होने वाले लाभ पर लगेगा 30% इनकम टैक्स और साथ ही साथ लगेगा 1% टी डी एस , आपको अपना इनकम टैक्स return फाइल करते समय देनी होगी जानकारी।
PF खाते पर मिलने वाले ब्याज पर भी लगेगा टैक्स ?
जी हाँ , सरकार 1 अप्रैल 2022 से PF खाते पर मिलने वाले ब्याज को भी इनकम टैक्स में शामिल कर रही है।
PF खाते पर मिलने वाले ब्याज की राशि पर कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा?
यदि आप नौकरी करते है और आपका सालाना 2.5 लाख से ज्यादा PF जमा होता है तो आपके ब्याज पर टैक्स लगेगा ,मतलब यदि आपका सालाना PF 2.5 लाख से कम काट रहा है तो आपको मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन अधिक पर जितनी राशि 2.5 लाख से जितनी राशि अधिक जमा होगी उसके ब्याज पर टैक्स लगेगा
इसको एक उदाहरण से समझते है
मि. पृथ्वी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते है और सालाना 3 लाख रूपये PF में जमा करवाते है और कुछ राशि उनके एम्प्लायर की तरफ से भी PF में जमा होता है तो मि. पृथ्वी की PF में जमा राशि 2.5 लाख से 50 हजार अधिक है तो उनके 50 हजार रूपये पर जो ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा , एम्प्लोयर के द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन पर टैक्स नहीं लगेगा , मि। मलखान सरकारी नौकरी में है और उनका सालाना PF 4 लाख रूपये जमा होता है लेकिन उनके PF पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा।
प्राइवेट नौकरी वाले के PF पर कितने सालाना PF के बाद टैक्स लगेगा ?
यदि आप प्राइवेट नौकरी करते ही और आपका नियोक्ता आपके PF में contributuion करता है तो आपके सालाना 2.5 लाख तक जमा PF की राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा उस से अधिक मिलने वाले ब्याज को taxable आय में शामिल किया जायेगा
सरकारी कर्मचारी के कितने सालाना PF जमा के ब्याज पर टैक्स लगेगा ?
यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो आप सालाना 5 लाख तक PF जमा करवा सकते है आपको मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा ,यदि आपकी PF की सालाना बचत 5 लाख से अधिक है तो आपके 5 लाख से अधिक पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ क्लिक करें
यदि आप अपना इनकम टैक्स return करवाना चाहते है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपना आर्डर प्लेस करें
यदि आप केंद्र सरकार या राज्य सर्कार में नौकरी करते है और आप 2004 से बाद के कर्मचारी है तो आपकी NPS कटौती पर आपको इनकम टैक्स से सेक्शन 80CCD के अर्न्तगत छूट मिलती है आप उसका लाभ अपना इनकम टैक्स Return फॉर्म भरते समय ले सकते है और अपना इनकम टैक्स बचा सकते है।